विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) का मोचन (redemption)
भारिबैं/2011-12/105 4 जुलाई 2011 सभी श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) का मोचन (redemption) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथासंशोधित, 1 अगस्त 2005 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 05 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश दिये गए हैं जो आवश्यक परिवर्तनों सहित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) पर भी लागू हैं। 2. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (FCCBs) के मोचन संबंधी दायित्वों की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना कर रही भारतीय कंपनियों को पुनर्वित्त सुविधा (की खिड़की) उपलब्ध कराने की आवश्यकता के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कंपनियों से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए पुनर्वित्त प्राप्त करने संबंधी आवेदनों पर स्वचालित मार्ग के तहत विचार किया जाए। तदनुसार, पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की बकाया/शेष रही राशि के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के तहत, दे सकते हैं:-
3. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्संरचना में मौजूदा परिवर्तन कीमत में किसी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा होने पर उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, मौजूदा परिवर्तक कीमत संबंधी प्रावधान में बिना किसी बदलाव के, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्संरचना संबंधी मामलों पर, प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर, अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जा सकता है। 4. समग्र आर्थिक स्थिति तथा अन्य कारकों के परिप्रेक्ष्य में इस नीति की समीक्षा उचित समय पर की जाएगी। 5. यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू है। 6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु अपने घटकों तथा ग्राहकों के ध्यान में लाएं। 7. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) तथा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीया, (रश्मि फौजदार) |
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