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हाज़िर वायदा संविदाएं

हाज़िर वायदा संविदाएं

संदर्भ : बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 91 /24.76.002/2001-02

19 अप्रैल 2002
29 चैत्र 1924 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा संविदाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 29ए के अधीन प्राप्त की गयी शक्तियों के अंतर्गत जारी 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 185 (ई) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रहने वाले सहायक सामान्य बही खातों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली सभी सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदाओं की अनुमति दी गयी थी । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 मार्च 2000 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 150/24.76.002/99-2000 द्वारा शर्तें विनिर्दिष्ट की गयी थीं ।

2. 23 मार्च 2000 के उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में यह सूचित किया जाता है कि जिन शर्तों के अधीन हाज़िर वायदा संविदाएं (प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा संविदाओं सहित) की जा सकती हैं, वे निम्नप्रकार होंगी :

(क) हाज़िर वायदा संविदाएं केवल निम्नलिखित में की जायें (i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां और खज़ाना बिल तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां ।

(ख) ऊपर (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की हाज़िर वायदा संविदाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में सहायक सामान्य बही (एस. जी. एल.) खाता रखने वाले व्यक्ति के साथ की जायें ।

(ग) इस प्रकार की हाज़िर वायदा संविदाओं का निपटान मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक में सहभागियों के एस. जी. एल. खाते के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक में क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के सहायक सामान्य बही खाते के माध्यम से किया जायेगा ।

(घ) निवेश संविभाग में प्रतिभूतियां वास्तव में न होने पर कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया जायेगा ।

(ङ) प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये और लागू अन्य सभी अनुदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

3. ये शर्तें, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 29ए के अधीन प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत जारी 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 185 (ई) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों से संगत होंगी ।

4. इसके परिणामस्वरूप अनुदेश मैन्युअल के खंड I - भाग I के पैराग्राफ 11.2 की मद (i) में संलग्न पर्ची के अनुसार संशोधन किये जायें ।

5. कृपया पावती भेजें ।

भवदीय

(सी. आर. मुरलीधरन )
मुख्य महा प्रबंधक

संलग्न : यथोक्त

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