RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79216662

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 – स्पष्टीकरण

आरबीआई/2004-05/480
संदर्भ सं.डीटी.कें,का.15.02.001/H-9844-9866/2004-05

25 मई 2005
4 ज्येष्ठ 1927 (स)

महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग
भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक
इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/
बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/
कॉर्पोरेशन बैंक / देना बैंक / इंडियन बैंक /
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/
यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

महोदय,

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 – स्पष्टीकरण

कृपया 14 मई 2005 का हमारा परिपत्र सं.डीटी.कें.का.15.02.001/एच-9593-9615/2004-05 का संदर्भ लें, जिसके साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 13 मई 2005 की भारत सरकार की अधिसूचना भेजी गई है, जिसके अनुसार 13 मई 2005 से पीपीएफ योजना-1968 के प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं।

2 इस संबंध में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 20 मई 2005 के पत्र एफ.सं.2/8/2005NS-II द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए हैं:

i) केवल व्यक्तियों तक निवेश के दायरे को सीमित करने के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं में संशोधन के बाद, कानूनी व्यक्तियों (एचयूएफ, ट्रस्ट, भविष्य निधि, आदि), यानी व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति (एकल या संयुक्त खातों के माध्यम से या अवयस्कों और नियमों के अनुसार असंतुलित मानसिकता वाले व्यक्तियों की ओर से अभिभावकों द्वारा जमा) द्वारा 13 मई 2005 को या उसके बाद किसी भी छोटी बचत योजना सहित सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968 के अंतर्गत खोले गए खाते, को आरम्भ से ही अवैध माना जाएगा और ऐसे खातों को बंद करने और जमाकर्ताओं को बिना किसी ब्याज के जमा राशि वापस करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

ii) हालांकि, यह ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त संशोधन, 13 मई 2005 के संशोधनों से पहले चल रहे नियमों के अनुसार खोले गए मौजूदा खातों पर लागू नहीं होंगे। यह परिपक्वता तक जारी रहेंगे और इन खातों में/से जमा/आहरण उक्त नियमों के अनुसार किए जाने की अनुमति होगी। हालांकि, मौजूदा खातों का कोई भी विस्तार 13 मई 2005 के संशोधनों के अधीन होगा।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, आप पीपीएफ योजना, 1968 को संचालित करने वाली अपनी सभी नामित शाखाओं/कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करें और इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय

ह./-
(डी. राजगोपाल राव)
उप महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?