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लोक भविष्य निधि योजना, 1968

आरबीआई/2004-05/287
संदर्भ संख्या.सीओ.डीटी.15.02.001/एच-4906-4928/2004-05

2 दिसम्बर 2004
अग्रहयाना 11, 1926 (एस)

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक,
भारतीय स्टेट बैंक/एसोसिएट बैंक/
14 राष्ट्रीयकृत बैंक/कॉर्पोरेशन बैंक

महोदय,

लोक भविष्य निधि योजना, 1968

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने पाया है कि कुछ एजेंसी बैंक लोक भविष्य निधि, 1968 योजना का संचालन करते समय योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया का, विशेष रूप से परिपक्वता अवधि की गणना करने/परिपक्वता अवधि के विस्तार की अनुमति देने में, सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं।एजेंसी बैंक की एक शाखा ने मौजूदा सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए लोक भविष्य निधि खाते के संबंध में 23 अप्रैल 2004 को ही परिपक्वता अवधि को 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दी है, यद्यपि खाता 8 जून 1989 को खोला गया था। मामले में विस्तार की अनुमति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 15 साल की समाप्ति के बाद ही दी जा सकती है, वह वर्ष जिसमें पीपीएफ खाते में प्रारंभिक अंशदान किया गया था (यानी 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद)।

2. इस संबंध में, हम लोक भविष्य निधि योजना, 1968 के अंतर्गत पैरा 9(3), (3ए) और (3बी) में निहित प्रावधानों के साथ-साथ पीपीएफ खाते पर परिपक्वता अवधि के विस्तार के संबंध में "लोक भविष्य निधि योजना के सारांश" के पैराग्राफ संख्या 13 और 14 के तहत निहित प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके निष्कर्ष तैयार संदर्भ के लिए अनुलग्नक में प्रस्तुत किए गए हैं।

3. चूंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का लोक भविष्य निधि योजना, 1968 का संचालन करने वाली नामित शाखाओं द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सख्त अनुपालन के लिए अपनी नामित शाखाओं को निर्देशों को तुरंत दोहराएँ।

4. कृपया पावती की स्वीकृति दें।

भवदीय

(डी. राजगपाल राव)
उप महाप्रबंधक

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