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चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

आरबीआइ/2010-11/234
बैंपविवि. एफआइडी. एफआइसी. सं. 6 /01.02.00/2010-11

14 अक्तूबर 2010
22 आश्विन 1932 (शक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
चुनिंदा अखिल भारतीय मीयादी ऋण तथा
पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं
(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

महोदय

चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा
अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 फरवरी 2009 के हमारे पत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 5/01.02.00/2008-09 के अनुक्रम में ‘बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश’ पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी 07 अक्तूबर 2010 का संलग्न परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. सं. 49/21.04.132/2010-11 देखें । इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ये दिशानिर्देश यथोचित परिवर्तनों के साथ चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ) पर लागू होंगे ।

2. तथापि, सामान्यत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी प्रदान करने, ओवरड्राप्ट तथा वैयक्तिक ऋण देने, आदि जैसे कतिपय क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं । ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित परिपत्र में निहित प्रावधान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे ।

कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

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