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चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

आरबीआइ/2008-09/471
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 6 /01.02.00/2008-09

 7 मई 2009
16 वैशाख 1931 (शक)

चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त देने वाली
संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

महोदय

चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा
अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

उपर्युक्त विषय पर 26 फरवरी 2009 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 5/01.02.00/ 2008-09 के अनुक्रम में हम 9 अप्रैल 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.132/2008-09 की एक प्रति संलग्न करते हैं। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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