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विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

अधिसूचना सं. फेमा 38/2001 आरबी

दिनांक : 27 फरवरी , 2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात
(संशोधन) विनियमावली, 2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड(जी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 6/2000 आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा ।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन
      
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001 के विनियम 3 में उप-विनियम के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जायेगा , अर्थात् :-

" (2) उप-विनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,भारतीय रिज़र्व बैंक,उसके लिए आवेदन करने पर और इस बात से संतष्ट होने पर कि एसा करना आवश्यक है , तब किसी व्यक्ति को भारत सरकार और अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों को भारत के बाहर ले जाने अथवा भारत में लाने की अनुमति ऐसे निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन दे सकता है । "

(डी.पी.सारडा )
कार्यपालक निदेशक

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