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करेंसी आप्शंस में भाग लेना

भारिबैं/2010-11/205
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 199 /03.10.001/2010-11

16 सितंबर 2010

100 करोड़ रु पए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ
न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-ND-SI)

प्रिय महोदया/महोदय,

करेंसी आप्शंस में भाग लेना (Participation in Currency Options)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मान्यताप्राप्त स्टाक/नए एक्स्चेंजों में करेंसी आप्शंस में व्यापार (ट्रेड) करने के संबंध में बैंकों को 30 जुलाई 2010 को दिशानिर्देश जारी किए थे।

2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले में भारतीय रिज़र्व (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपने अंतर्भूत विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों की हेजिंग के लिए ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त करेंसी आपशंस के लिए पदनामित एक्स्चेंजों में ग्राहकों के रूप में भाग ले सकती हैं। इस संबंध में किए गए लेन-देनों के बारे में उनके द्वारा तुलनपत्र में उचित प्रकटीकरण किए जाएं।

भवदीय

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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