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"अल्‍प खाता" खोलना

आरबीआइ/2010-11/389
बैंपवि‍वि‍. एएमएल. सं. बीसी. 77/14.01.001/2010-11

27 जनवरी 2011
7 माघ 1932 (शक)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं

महोदय

"अल्‍प खाता" खोलना

कृपया भारत सरकार की अधि‍सूचना सं. 14/2010/एफ. सं. 6/2/2007-ई.एस. दि‍नांक 16 दि‍संबर 2010  की संलग्न प्रति‍लि‍पि‍ देखें जि‍सके द्वारा धनशोधन नि‍वारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभि‍लेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रि‍यावि‍धि‍ और पद्धति‍ तथा बैंकिंग कंपनि‍यों, वि‍त्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभि‍लेखों का सत्यापन और रखरखाव) नि‍यमावली, 2005  में संशोधन कि‍या गया है ।

अ. अल्‍प खाते

2.   अधि‍सूचना के के नि‍यम 2 खंड (च ख) के अनुसार अल्‍प खाता का तात्पर्य कि‍सी बैंकिंग कंपनी में बचत खाता है जि‍समें -

(i) एक वि‍त्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमाराशि‍ (क्रेडि‍ट) एक लाख रुपये से अधि‍क नहीं होती है;
(ii) कि‍सी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि‍ मि‍लाकर दस हजार रुपये से अधि‍क नहीं होती है तथा

(iii) कि‍सी भी समय खाते में शेष पचास हजार रुपये से अधि‍क नहीं होती है।

3.  अधि‍सूचना के नि‍यम (2अ) के अंतर्गत अल्‍प खाते खोलने की वि‍स्तृत क्रि‍यावि‍धि‍ नि‍र्धारि‍त की गई है । बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ वे अल्‍प खाते खोलने के समय उक्त नि‍यमों के अंतर्गत उल्लि‍खि‍त क्रि‍यावि‍धि‍ का पालन सुनि‍श्चि‍त करें ।

आ. आधि‍कारि‍क रूप से वैध दस्तावेज

4.  उक्त अधि‍सूचना में धनशोधन नि‍वारण नि‍यमों के नि‍यम 2(1) के खंड (घ) के अंतर्गत दि‍ए गए आधि‍कारि‍क रूप से वैध दस्तावेज' की परि‍भाषा का दायरा भी बढ़ा दि‍या गया है ताकि‍ नरेगा (एनआरईजीए) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के कि‍सी अधि‍कारी द्वारा वि‍धि‍वत् हस्ताक्षरि‍त हों अथवा भारतीय अद्वि‍तीय पहचान प्राधि‍करण (यूआइएआइ) द्वारा जारी पत्रों को शामि‍ल कि‍या जा सके जि‍नमें नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई हो ।

5.  इसके अति‍रि‍क्त यह भी सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ यदि‍ कि‍सी बैंक ने केवल इन्हीं दो में से कि‍सी एक दस्तावेज़ अर्थात् नरेगा जॉब कार्ड अथवा `आधार' पत्र को ही कोई खाता खोलने के लि‍ए अपेक्षि‍त पूरा केवाइसी दस्तावेज माना हो (दि‍नांक 1 जुलाई 2010 के मास्टर परि‍पत्र का पैराग्राफ 2.4 (च) देखें) तो इस प्रकार खोले गए बैंक खाते पर भी अधि‍सूचना के अंतर्गत अल्‍प खाते के लि‍ए नि‍र्धारि‍त शर्तें और सीमाएं लागू होंगी ।

6.  तदनुसार, संलग्न अधि‍सूचना के नि‍यम 2अ के अंतर्गत नि‍र्धारि‍त क्रि‍यावि‍धि‍ के अनुसार खोले गए सभी खाते और  केवल नरेगा कार्ड या `आधार' पत्र के आधार पर खोले गए अन्य सभी खाते अल्‍प खाते माने जाने चाहि‍ए जि‍न पर नि‍यम 9 के उप-नि‍यम (2अ) के खंड (i) से खंड (v) तक नि‍र्धारि‍त शर्तें लागू होंगी ।

7.  कृपया प्राप्ति‍-सूचना दें ।

भवदीय

(वि‍नय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त

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