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बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता

भारिबैं/2020-21/62
विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21

नवंबर 02, 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी भुगतान बैंक

महोदया/महोदय,

बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता

कृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, अर्थात 5 नवंबर, 2020 तक बैंक उक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हमें तब से बैंकों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैंकों द्वारा पहले से खोले गए चालू खातों के रखरखाव के बारे में परिचालनगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन पत्रों की रिज़र्व बैंक द्वारा जाँच की जा रही है और इन्हें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) द्वारा अलग से स्पष्ट किया जाएगा।

3. इन परिचालनगत मुद्दों पर एफएक्यू जारी करने की लंबित स्थिति तक, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 में निहित अनुदेशों का अनुपालन 15 दिसंबर 2020 तक सुनिश्चित कर सकते हैं।

4. हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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