गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-ND-SI)-संकेंद्रन मानदण्डों से छूट की प्रयोज्यता (Applicability of exemption from Concentration norms)
भारिबैं /2010-11/110 9 जुलाई 2010 जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय गारंटियाँ जारीकर्ता संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली "गैर-बैकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के पैरा 18 के तीसरे परंतुक के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती है, क्रेडिट/निवेश के संकेंद्रन संबंधी मानदण्डों के अंतर्गत निर्धारित उच्चतम सीमा में आशोधन के लिए बैंक को आवेदन कर सकती है। 2. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गारंटियाँ भी जारी करती होगी और इन गारंटियों के अंतरण(दायित्व को पूरा करने) के लिए सार्वजनिक निधियें तक पहुंच रखने की भी अपेक्षा होती होगी। तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधियें तक पहुंच नहीं रखती है या गारंटियाँ जारी नहीं जारी करती है, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को उचित छूट के लिए संपर्क कर सकती है जिसके अधिकारक्षेत्र में कंपनी का पंजीकृ त कार्यालय स्थित हो। 3. 9 जुलाई 2010 की संशोधनकारी अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) सं. 214/मुमप्र(यूएस)-2010 की प्रतिलिपि अनुपालन के लिए संलग्न है। भवन्निष्ठ (उमा सुब्रमणियम) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) 214/मुमप्र(यूएस)-2010 दिनांक 9 जुलाई 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.193/डीजी (वीएल)/2007 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निम्नवत अधिसूचित करता है, अर्थात- पैराग्राफ 18 के तीसरे परंतुक को निम्नवत संशोधित रूप में पढ़ा जाए: "बशर्ते यह और भी कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधियें तक पहुंच नहीं रखती है या गारंटियाँ जारी नहीं करती है, जोखिम सीमाओं संबंधी भावना के अनुरूप उचित छूट के लिए बैंक को आवेदन कर सकती है।" (उमा सुब्रमणियम) |
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