RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79082733

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयु) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन

आरबीआइ/2009-10/318
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.35

17 फरवरी 2010

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक

महोदया/महोदय,

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयु) के जरिये
लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।) बैंकों का ध्यान, अप्रैल 2003 में जारी एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए प्रक्रियागत विस्तृत अनुदेश- ज्ञापन (ज्ञापन एसीएम) और समय समय पर जारी अन्य संबंधित अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. एशियाई समाशोधन संघ के निदेशक मंडल की जून 2008 में आयोजित 37 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एशियाई समाशोधन संघ मैकेनिज्म की निपटान प्रणाली में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि-ज्ञापन के एसीएम ज्ञापन को अद्यतन कर लिया गया है । संशोधित एसीएम-ज्ञापन संलग्न है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(डी.मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?