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निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र

भारिबैं/2010-11/86
संदर्भ मौनीवि. सं. 332/07.01.279/20010-11

1 जुलाई 2010
10 आषाढ़ 1932 (शक)

सभी अनुसूचित बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय / महोदया,

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं.एमपीडी सं.4627/07.01.279/2009-10 देखें। इस निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010तक जारी किये गये सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के साथ समेकित और अद्यतन किया गया है। इस विषय के संबंध में जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को परिशिष्ट में अलग से दर्शाया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(जनक राज)
प्रभारी परामर्शदाता

अनु: यथो.

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