मास्टर परिपत्र माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ ) क्षेत्र को उधार
भारिबैं / 2007-08 /41
ग्राआऋवि.सं.एसएमइ ऍण्ड एनएफएस.बीसी. 02 / 06.02.31/2008-2009
01 जुलाई 2008
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य
बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित)
महोदय ,
मास्टर परिपत्र
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ ) क्षेत्र को उधार
जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों के बारे में दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इस संबंध में विद्यमान दिशा-निर्देशों /अनुदेशों /निदेशों को समाहित करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है । इस मास्टर परिपत्र में,ध परिशिष्ट में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2008 तक जारी उन सभी अनुदेशों को समेकित किया गया है जो वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने से संबंधित हैं ।
कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय ,
(जी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
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