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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
79068857
01 जुलाई 2008 को प्रकाशित
आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2008-2009/67
बैंपविवि.सं. डीआइआर.(एचएसजी) बीसी. 10/08.12.01/2008-09
1 जुलाई 2008
10 आषाढ़ 1930 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)
महोदय
आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र
जैसा कि आप जानते है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का एक मास्टर परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (एचएसजी) सं. 02/08.12.01/2007-08 जारी किया था ताकि इस विषय से संबंधित सभी वर्तमान अनुदेश एक ही जगह उपलब्ध हो सकें। उक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को अब 1 जुलाई 2008 तक अद्यतन बना दिया गया है । इसपर ध्यान दिया जाए कि जाँ तक बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को आवास वित्त दिए जाने का संबंध है, परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित करके अद्यतन बना दिया गया है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान बैंकों को जारी किए गए कुछ स्पष्टीकरणों में निहित अनुदेशों को शामिल किया गया है। इस मास्टर परिपत्र को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है । संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।
भवदीय
(पी.विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक
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