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मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा

आरबीआई/2009-10/90
डीसीएम(नोट विनिमय)सं. जी -3 /08.07.18/2009- 10

 1 जुलाई 2009

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंक, विदेशी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा

कृपया नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी 5 जुलाई 2002 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं.जी-2/08.07.18/2002-03 का संदर्भ लें । हम इसके साथ इस मामले में हुए परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इस विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित कर रहे हैं । या मास्टर परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है ।

भवदीय

(यू. एस. पालीवाल)
मुख्य महाप्रबंधक

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