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मास्टर परि‍पत्र - वि‍त्तीय संस्थाओं के लि‍ए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

आरबीआइ/2011-2012/70
बैंपवि‍वि‍. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4 /01.02.00/2011-12

1 जुलाई 2011
10 आषाढ़ 1933 (शक)

अखि‍ल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वि‍त्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़ि‍म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सि‍डबी)

महोदय

मास्टर परि‍पत्र - वि‍त्तीय संस्थाओं के लि‍ए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

कृपया आप उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. एफ आइ डी. एफ आइ सी. 4/ 01.02.00/ 2010-11 देखें। संलग्न मास्टर परि‍पत्र में 30 जून 2011 तक उक्त वि‍षय पर जारी कि‍ए गए सभी अनुदेशों /दि‍शानि‍र्देशों को समेकि‍त और अद्यतन कि‍या गया है। यह मास्टर परि‍पत्र भारतीय रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2.    यह नोट कि‍या जाए कि‍ इस मास्टर परि‍पत्र में, अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परि‍पत्रों में दि‍ये गये अनुदेशों को समेकि‍त कि‍या गया है ।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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