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मास्‍टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन

भारिबैं/2016-17/67
विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.15/09.10.01/2016-17

29 सितंबर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय / महोदया,

मास्‍टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं- संशोधन

कृपया 01 जुलाई, 2016 का हमारा मास्‍टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.01/09.10.01/2016-17 देंखें ।

2. परिपत्र में आंशिक सुधार करते हुए ‘अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा” के अंतर्गत पैरा 2.1 तथा “निगरानी” के अंतर्गत पैरा 5.1 और 5.5 नीचे दिये गए रूप में प्रतिस्थापित किये जाए ।

“2.1 निम्नलिखित समुदायों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रुप में अधिसूचित किया गया है:

(क) सिख
(ख) मुस्लिम
(ग) ईसाई
(घ) झोरास्ट्रियन
(ङ) बुद्धिस्ट
(च) जैन

“5.1 विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के कार्य निष्पादनकी निगरानी के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराई जानेवाली ऋण सहायता के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर के अंतिम शुक्रवारको छमाही आधार पर भेजे जाने चाहिए । विवरण (अनुबंध I में दिया गया) प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में पहुँच जाना चाहिए ।“

5.5 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को संबंधित जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की कार्यसूची का सार और बैठकों का कार्यवृत्त केंद्रीय वित्त मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को उनके प्रयोग के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए ।“

भवदीया,

(उमा शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक

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