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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

भारिबैं/2010-11/143
गैबैंपवि.कंपरि.नीति प्रभा. सं./ 191 /03.10.01/2010-2011

27 जुलाई 2010

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

महोदय,

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से
विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना

हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है।

2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी शाखाओं को यह भी सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें।

भवदीय

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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