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79083446

संघीय व्यवस्थाओं/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार देना

आरबीआइ/2009-2010/116
बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 5/01.02.00/2009-10

5 अगस्त 2009
13 श्रावण 1931(शक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त संस्थाएं
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

महोदय

संघीय व्यवस्थाओं/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार देना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 सितंबर 2008 का परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 46/08.12.001/2008-09 तथा उसके बाद के परिपत्र क्रमश: 8 दिसंबर 2008 का बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 94/08.12.001/2008-09 तथा 10 फरवरी 2009 का बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 110/08.12.001/2008-09 तथा 24 जून 2009 का बैंपर्यवि. सीओ. एफआरएमसी. बीसी. सं. 8/23.04.001/2008-09 देखें जो इस पत्र से संलग्न हैं । यह सूचित किया ज्जाता है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बीच तथा बैंकों के साथ ज्जानकारी के आदान-प्रदान के लिए संघीय व्यवस्थाओं/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं पर बैंकों को जारी किए गए उपर्युक्त दिशानिर्देश च्चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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