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विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना

आरबीआई/2019-20/185
एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.24/11.01.007/2019-20

27 मार्च 2020

प्रति

बाजार के सभी पात्र सहभागी

महोदय/ महोदया,

विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक : समय सीमा को आगे बढ़ाना

आपका ध्‍यान गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) की अपेक्षाओं के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 नवम्‍बर 2018 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं.10/11.01.007/2018-19 की ओर आकर्षित किया जाता है। गैर- डेरिवेटिव बाजारों के लिए विधिक प्रतिष्‍ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित समयसीमा से संबंधित 26 अप्रैल, 2019 को जारी परिपत्र एफएमआरडी.एफएमआईडी.सं. 15/11.01.007/2018-19 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. नोवल कोरोनावायरस बीमारी (कोविद-19) के फैलने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में बाजार सहभागियों से प्राप्‍त फीडबैक और अनुरोधों के आधार पर और गैर-डेरिवेटिव बाजारों में एलईआई प्रणाली के सहज कार्यान्‍वयन को सक्षम बनाने की दृष्टि से कार्यान्‍वयन (चरण III) की समय-सीमा को निम्‍नानुसार आगे बढ़ाया जाता है:

चरण प्रतिष्‍ठानों की निवल मालियत वर्तमान समयसीमा बढ़ाई गई समयसीमा
चरण III रु.200 करोड़ तक 31 मार्च 2020 30 सितंबर 2020

3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45उ के साथ पठित धारा 45व के तहत जारी किया जाता है।

भवदीया

(डिम्पल भांडिया)
महाप्रबंधक (प्रभारी)

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