केवाईसी- पते का प्रमाण – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2014-15/264 13 अक्तूबर 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय केवाईसी- पते का प्रमाण – स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 9 जून 2014 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 119/14.01.001/2013-14 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान 4 सितंबर 2014 के हमारे पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 3356/14.01.001/2014-15 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ 26 अगस्त 2014 की प्रेस विज्ञप्ति और हमारे द्वारा शुरु किए गए केवाईसी सरलीकरण उपायों से संबंधित पोस्टर की प्रतियां भिजवाई गई थीं। 2. इस संबंध में, हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि पते का केवल एक प्रमाण, चाहे स्थायी हो या वर्तमान, प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा से संबंधित स्पष्ट अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद, कुछ बैंक अभी भी, ग्राहक द्वारा स्थायी पते का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर देते हैं जिसके चलते कई संभावित ग्राहकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को बैंक खाते खोलने में बाधा आती है। 3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मामलों में जहां स्थायी पतों के प्रमाण पहले ही उपलब्ध है, वहां अनावश्यक रूप से वर्तमान पतों का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु न कहा जाए। बैंकों से अनुरोध है कि वे 17 अक्तूबर 2014 तक इस आशय की पुष्टि करें कि उपर्युक्त अनुदेशों से उनकी सभी शाखाओं को अवगत कराया जा चुका है और इनका ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है। भवदीय (थॉमस मैथ्यू) |
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