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रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना

भा.रि.बैं./2016-17/108
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.28/21.06.001/2016-17

03 नवंबर 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना

कृपया भारतीय बैंकों द्वारा रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करना विषय पर 03 नवंबर 2016 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.14 का संदर्भ लें।

2. हम सूचित करते हैं कि बैंकों को निम्नलिखित प्रयोजनों से रुपये में अंकित बांडों को विदेश में जारी करके निधियां जुटाने की अनुमति दी जाती है :

3. उपरोक्त के अनुसार निर्गमन सभी लागू विवेकपूर्ण मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

भवदीय,

(अजय कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

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