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भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन - संशोधित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश

आरबीआई-2013-14/547
डीपीएसएस सीओ पीडी सं. 2074 / 02.14.006 / 2013-14

28 मार्च 2014

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता, सिस्टम सहभागी और अन्य सभी भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदय / महोदया

भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका परिचालन - संशोधित समेकित नीतिगत दिशानिर्देश

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम , 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने एवं उनका परिचालन करने को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रीपेड लिखतों को जारी करने के लिए दिनांक 27 अप्रैल 2009 के परिपत्र संख्या डीपीएसएस सीओ पीडी 1873/02.14.06/2008-09 के अंतर्गत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तब से इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। प्रीपेड भुगतान लिखत खंड में हुए विकास के कारण अब तक जारी किए गए दिशानिर्देशों की एक व्यापक समीक्षा की आवश्यकता जरूरी थी। यह भी वांछनीय था कि, प्रीपेड भुगतान लिखतों के संबंध में सभी निर्देशों को एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार, दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है और उन्हें हितधारकों के साथ परामर्श से समेकित किया गया है। किए गए परिवर्तन अनुबंध में दिये जा रहे हैं।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम , 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 ( 2) के तहत जारी इस परिपत्र में बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जारी किए जा सकने वाले साधारण प्रकार के प्रीपेड भुगतान लिखतों एवं साथ ही विशिष्ट प्रकार के प्रीपेड भुगतान लिखत जिन्हें जारी करने के संबंध में अनुमति दी गई है, जैसे सह-ब्रांडेड कार्ड, प्रीपेड उपहार लिखत, सरकारी संगठनों / वित्तीय संस्थानों / निगम को विशिष्ट प्रयोजनों हेतु जारी किए जाने वाले प्रीपेड भुगतान लिखत एवं साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर इनवार्ड धन प्रेषणों को क्रेडिट करने के लिए बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखतों के संबंध में दिशानिर्देश शामिल हैं।

3. जहां प्रासंगिक हो वहाँ हमारे दिनांक 5 अक्टूबर 2011 के परिपत्र आरबीआई/2011-12/213 डीपीएसएस.पीडी.सीओ सं.622/02.27.019/2011-2012 के अंतर्गत घरेलू धन अंतरण – छूट के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

4. यह परिपत्र इस विषय पर जारी किए गए सभी पुराने परिपत्रों का अधिक्रमण करता है।

भवदीय ,

( विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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