अग्रिमों पर ब्याज दरें
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अग्रिमों पर ब्याज दरें
शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.डीआईआर/3/13.04.00/2001-02
2 मार्च 2002
11 फाल्गुन 1923 (शक)
अग्रिमों पर ब्याज दरें
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 17 अक्तूबर 1994 के निदेश यूबीडी सं.डीएस.पीसीबी.निदेश.3/ 13.04.00/1994-95 के संलग्नक की मद सं.I को इस निदेश के जारी होने की तारीख से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :
विद्यमान |
संशोधित |
मुक्त, 13 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर के अधीन |
मुक्त, 12 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम उधार दर के अधीन |
2. समय-समय पर जारी किए गए निदेशों में अग्रिमों के संबंध में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
(पी.बी.माथुर)
कार्यपालक निदेशक
शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि/32/13.04.00/2001-02
अग्रिमों पर ब्याज दरें
2 मार्च 2002
11 फाल्गुन 1923 (शक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया,
अग्रिमों पर ब्याज दरें
कृपया हमारा 20 जून 1995 का परिपत्र सं. डीएस.पीसीबी.सीआईआर.64/13.04.00/1994-95 देखें जिसके साथ उसी तारीख का निदेश शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.डीआइआर.19/13.04.00/1994-95 प्रेषित किया गया है। इनमें 13% वार्षिक की न्यूनतम उधार-दर निर्धारित की गई थी ।
2. हाल ही में, कुछ शहरी सहकारी बैंकों और उनके संघों ने न्यूनतम उधार-दर को कम करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे ताकि वे अपने उधारकर्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तावित कर सकें। मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम उधार-दर को 1% कम किया जाए। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंक 12% वार्षिक की न्यूनतम उधार दर के अधीन अपनी उधार-दर निर्धारित कर सकते हैं।
3. उपर्युक्त परिवर्तन दर्शानेवाला 2 मार्च 2002 का निदेश शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.डीआइआर.3/ 13.04.00/2001-02 संलग्न है ।
4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती दें ।
भवदीय,
(ओ.पी.शर्मा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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