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यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना

भारिबैं/2012-13/126
गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं:296/03.10.42/2012-13

11 जुलाई 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/
अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय

यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना

कृपया 5 जुलाई 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 294/03.10.42/2012-13 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों के संबंध में 25 मई 2012 को नोट जारी किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न), जिसमें अल कायदा से संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची है।

2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची कोअद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. उक्त सूची का पूर्ण विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध हैं।

भवदीया,

(चंदना दासगुप्ता)
उप महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि।

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