यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2014-15 /194 27 अगस्त 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - कृपया उपर्युक्त विषय पर पर 06 दिसंबंर 2013 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं. 43/14.01.062/2013-14 देखें जिसके माध्यम से “अलकायदा प्रतिबंध सूची” अर्थात् अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की सूची में किए गए परिवर्तनों के संबंध में 24 से 30वां अद्यतित टिप्पण जारी किया था। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेशी मामले मंत्रालय के माध्यम से 2014 का 8वां और 9वां अद्यतित टिप्पण और 15 अगस्त 2014 को जारी किया गया 2014 का 15वां अद्यतित टिप्पण प्राप्त हुआ है तथा अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की सूची निम्नलितखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अनुसार व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश:अनुपालनसुनिश्चितकरें। 5. जहां तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. सूची में किए गए प्रासंगिक परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति के लिंक, समिति की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है: 7. अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें। भवदीया, (सेंटा जॉय) संलग्नक : यथोक्त |
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