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बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशों के लिए दिशा-निर्देश

बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशों के लिए दिशा-निर्देश

संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.56 /21.04.048/2001-02

09 जनवरी 2002
19 पौष 1923 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और

अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशों के लिए दिशा-निर्देश

कृपया 1 अप्रैल 2000 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल. 161/20.16.002/99-2000 के साथ पढ़ा जाने वाला हमारा 23 अप्रैल 1994 का परिपत्र बैंपविवि सं. बीसी. सीआइएस. 47/20:16:002/94 देखें, जिसके अनुसार बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित था कि वे, निर्दिष्ट आवर्तन पर, कुल 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशियों के (निधिक और गैर-निधिक दोनों) उन कर्जदारों के ब्यौरे रिज़र्व बैंक को सूचित करें, जिन्हें संदिग्ध या हानि वाली राशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जिन कर्जदारों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये हैं । इसके अलावा, 20 फरवरी 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. डीएल.(डब्ल्यू) 12/20.16.002(1)/98-99 के अनुसार 25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझकर की गयी चूक के मामलों के ब्योरे तिमाही आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचित करना अपेक्षित है । रिज़र्व बैंक उपर्युक्त जानकारी को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय उपयोग के लिए परिचालित करता है । साथ ही, 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मुकदमा दायर किये गये मामलों की सूची तथा 25 लाख रुपये और उससे अधिक के जानबूझकर की गयी चूक के उन मामलों को प्रकाशित करता है जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये हैं ।

2. यह देखा गया है कि कुछ बैंक / वित्तीय संस्थाएं कंपनियों के बांडों, डिबेंचरों आदि में निवेश करते समय ऊपर उल्लिखित चूककर्ताओं की सूचियों को देखकर पूरा एहतियात नहीं बरतते हैं । अत: बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि डिबेंचरों, बांडों, शेयरों आदि में अभिदान करने का कोई निवेश संबंधी निर्णय लेते समय पूरी सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करने के लिए ‘चूककर्ता सूचियां’ देखें कि निवेश ऐसी कंपनियों / संस्थाओं में नहीं किये जा रहे हैं जिन्होंने बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के संबंध में चूक की है ।

भवदीय

(एम. आर. श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

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