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निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना

भारिबैं/2018-19/224
बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.48/04.02.002/2018-19

27 जून 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आरआरबी को छोड़कर)
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय/महोदया

निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना

कृपया दिनांक 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.डीआईआर.बीसी.14/04.02.002/2015-16 के पैरा 8.1.3 का संदर्भ लें, जिसमें 'निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना' पर विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं।

2. हमें निर्यातकों और उनके संगठनों से अभ्यावेदन मिल रहे हैं कि बैंक गोल्ड कार्ड योजना के तहत मौजूदा अनुदेशों के लाभ उन्हें नहीं दे रहे हैं। अतः, यह दोहराया जाता है कि निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना से संबंधित अनुदेशों को, जैसे कि उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निहित हैं, पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए और शाखा स्तर के अधिकारियों को इस संबंध में उपयुक्त रूप से संवेदी बनाया जाए।

3. साथ ही, आपको निर्यातकों के लाभ के लिए योजना का पर्याप्त प्रचार करने के लिए सूचित किया जाता है।

भवदीय,

(डॉ. एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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