RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79214499

सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा

भा.रि.बैंक/2023-24/19
विसविवि.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.06/06.02.31/2023-24

25 अप्रैल 2023

अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (भुगतान बैंकों को छोड़कर) और
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा – समीक्षा

कृपया संशोधित सामान्‍य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर दिनांक 02 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एमएसएमई एण्‍ड एनएफएस.बीसी.सं.61/06.02.31/2013-14 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपरोक्त की समीक्षा करने पर, और दिनांक 21 अप्रैल 2022 के मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी और आचार संबंधी निदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में, जीसीसी पर संशोधित अनुदेश इस प्रकार हैं:

  1. अब से जीसीसी योजना को "सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा" कहा जाएगा।

  2. अनुदेश उन सभी बैंकों पर लागू होंगे जो उपरोक्त मास्टर निदेश के तहत क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पात्र हैं।

  3. ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं जिन्हें गैर-कृषि उद्यम संबंधी गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाएं मंजूर की गई हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

  4. जीसीसी समय-समय पर अद्यतन किए गए उपरोक्त मास्टर निदेश में शर्तों के अनुरूप क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा।

  5. जीसीसी के रूप में प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के नियम और शर्तें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र ढांचे के भीतर बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होंगी। सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

  6. बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए जीसीसी डेटा की रिपोर्टिंग पर अनुदेशों का पालन करेंगे।

3. ये अनुदेश दिसंबर 2013 में जारी जीसीसी दिशानिर्देशों को अधिक्रमित करेंगे और इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होते हैं। 2013 के परिपत्र के तहत पहले से जारी किए गए डेबिट कार्ड, यदि कोई हैं, तो उनकी समाप्ति/मौजूदा ऋण सुविधाओं की चुकौती, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?