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विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना ) (संशोधन) विनियमावली, 2002

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.59/2002-आरबी

दिनांक:24 अप्रैल ,2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना )
(संशोधन) विनियमावली, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में,भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना )विनियमावली,2000 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

(i)इन विनियमों को "विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना ) विनियमावली,2002" कहा जायेगा ।
    
(ii) ये सरकारी गजट में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2000 में,

(1) विनियम 21में ,

(i) उप-विनियम (1) के खंड (क) (ख) लिए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें।

(क) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से कंपनी में किसी निदेशक का पद धारण करने के लिए में भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा जारी विदेशी प्रतिभूतियां अर्हता शेयर के रूप में अर्जित कर सकता है :-

बशर्ते कि ;

(i) निदेशक के पद पर बने रहने के लिए आवश्यक यथाअर्जित शेयरों की संख्या न्यूनतम और किसी भी मामले में कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) ऐसे शेयरों के अधिग्रषण के लिए प्रतिफल एक कैलेंडर वर्ष में 20, 000( बीस हजार मात्र) अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) भारत में निवासी कोई व्यक्ति,व्यक्तिगत के रूप से खंड (क) के परंतुक में दी गई सीमाओं से अधिक भारत के बाहर किसी कंपनी में अर्हता शेयरों के अर्जन हेतु प्राप्त करना चाहता है तो पूर्व में अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बंक को आवेदन करना चाहिए।

(ii) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित को खंड (ग) के रूप में जोड़ा जाये और वर्तमान खंड (ग) (घ)के रूप में पुन: वर्णित करें।

(ग) भारत मेंनिवासी कोई व्यक्ति,व्यक्तिगत के रूप से भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी में अधिकारी शेयरों के मार्ग से विदेशी प्रतिभूतियां अर्जित कर सकता है :-

बशर्ते कि ;
अधिकारी शेयरों को प्रचलित कानून के उपबंधों के अनुसार धारित शेयरों की हैसियत से जारी किया गया हो ।

2. विनियम 16 के परंतुक में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :-

बशर्ते कि ;

भारत में निवासी कोई व्यक्ति,व्यक्तिगत के रूप से भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी में धारित अर्हता शेयर अथवा अधिका शेयर विनियम 21 के खंड (क) और (ग) के अनुसार अर्जित किया है, ऐसे शेयरों को बिना पूर्व अनुमोदन के बेच सकता है ।

(कि.ज.उदेशी )
कार्यपालक निदेशक

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