RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79063354

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2007

विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा 152/2007-आरबी

दिनांक: 15 मई, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण)
(संशोधन) विनियमावली, 2007

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) यह विनियमावली,"विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2007 " कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली 16 नवंबर 2006 से लागू होंगी। @

विनियमावली में संशोधन

2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) विनियमावली, 2000 में

(क) विनियम 4 में ,

(i) उप-विनियम 2 के परंतुक (iii)में " कैलेंडर" शब्द " वित्तीय " शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
(ii) उप-खंड (ख) निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचनपत्र और केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 9 अक्तूबर 2002 के परिपत्र के निधारित फॉर्मेट में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र "

(ख) उप-विनियम (3) में,

(i) " कैलेंडर" शब्द " वित्तीय " शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
(ii) खंड (i) में उप-खंड (ख) निम्नलिखित नये उप-खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

" "प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचनपत्र और केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 10 अक्तूबर 2002 के परिपत्र के निधारित फॉर्मेट में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र "

(iii) खंड (ii)में उप-खंड (ख) निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित किया जायेगा

"प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचनपत्र और केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 9 अक्तूबर 2002 के परिपत्र के निधारित फॉर्मेट में सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र "

(iv) पहला परंतुक हटा दिया जायेगा ।

(v) द्वितीय परंतुक में " इसके अतिरिक्त " शब्द हटा दिये जायंगे ।

(ख) विनियम 6 के उप-विनियम 1 में ,

(क) " कैलेंडर" शब्द " वित्तीय " शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


@ प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियमावली के पूर्व-व्यापी प्रभाव से लागू होने के कारण किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी
:

मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग ।।, धारा 3, उप-धारा (i)में 5 मई 2000 के सं.सा.का.नि.396(अ) के जरिये प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

दिनांक :

19.08.2002

के सं.सा.का.नि. 574(अ) 

दिनांक :

4.08.2003

के सं.सा.का.नि. 630(अ) 

दिनांक :

01.09.2003

के सं.सा.का.नि.699 (अ) 

दिनांक :

4.08.2004

के सं.सा.का.नि.493 (अ) 






सरकारी राजपत्र-असाधारण- भाग ।।,खंड 3, उप-खंड (i)में
30.05.2007 की सं.सा.का.नि.400(अ) द्वारा प्रकाशित

 

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?