भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा. 201/आरबी-2009 नवंबर 5, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारें का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.पेमा 25/2000-आरबी) म निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)(दूसरा संशोधन) विनियम,2009 कहलाएंगे। (ii) ये विनियम 3 जून 2008 * से प्रभावी हो गये है, ऐसा माना जाएगा । 2.विनियम 6 में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा)विनियम 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 25/आरबी-2000) के विनियम 6 के उप-विनियम (ii) में "स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध " शब्द हटा दिये जाएंगे। (सलीम गंगाधरन) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी : 1.* प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 2. मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के जीएसआर सं. 411(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया है - जीएसआर सं. 756(अ) दिनांक 28.9.2000, जीएसआर सं. 264(अ) दिनांक 09.4.2002, जीएसआर सं. 579(अ) दिनांक 19.8.2002, जीएसआर सं. 222(अ) दिनांक 18.3.2003, जीएसआर सं. 532(अ) दिनांक 09.7.2003, जीएसआर सं. 880(अ) दिनांक 11.11.2003 जीएसआर सं. 881(अ) दिनांक 11.11.2003, जीएसआर सं. 750(अ) दिनांक 28.12.2005, जीएसआर सं. 222 (अ) दिनांक 19.04.2006, जीएसआर सं. 223 (अ) दिनांक 19.04.2006, जीएसआर सं. 760(अ) दिनांक 07.12.2006, जीएसआर सं. 577(अ) दिनांक 05.08.2008 तथा जीएसआर सं. 440(अ) दिनांक 23.06.2009.
जी. एस. आर. सं. 895 (अ) / दिसंबर 14, 2009 |
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