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विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा )(संशोधन) विनियमावली, 2008

अधिसूचना सं. फेमा 177/आरबी-2008

  1 अगस्त 2008

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा )(संशोधन) विनियमावली, 2008

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एत्तद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (3,मई ,2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2008 कहा जायेगा ।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे ।

2. विनियमो में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (3मई ,2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/आरबी-2000) में , इसके बाद से इसे प्रधान विनियमावली कहा गया है।       

(i)विनियम 2 में , खण्ड (v) के बाद निम्नलिखित खण्ड डाला जायेगा अर्थात् ,
"(vक) मुद्रा वायदा का अभिप्राय मानकीकृत विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा से है जो कि किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भविष्य की विनिर्दिष्ट तारीख में , संविदा की तारीख को विनिर्दिष्ट कीमत पर एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा के क्रय अथवा विक्रय से संबंधित हो किंतु इसमे वायदा संविदा शामिल नहीं है।

(ii)प्रधान विनियमावली के विनियम (3) में " विदेशी मुद्रा वायदा संविदा शब्दों के बाद " मुद्रा वायदों के क्रय अथवा विक्रय से संबंधित/के लिए निष्पादित की जाये " शब्द डाले जायेंगे।

(iii))प्रधान विनियमावली के विनियम (5) के बाद निम्नलिखित विनियम डाला जायेगा अर्थात्,

"5अ मुद्रा वायदे निष्पादित करने हेतु निवासी भारतीय व्यक्ति के लिए अनुमति

भारत का कोई निवासी व्यक्ति, जोखिम से बचाव हेतु हेज अथवा अन्यथा के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमावली ), 1956 की धारा 4 के तहत मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मुद्रा वायदे निष्पादित कर सकता है ।"

 (सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:
प्रधान नियमावली शासकीय राजपत्र में 8 मई 2000 के जीएसआर.सं.411 (E) में भाग (II), खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किये गए हैं :-

जीएसआर.सं.756(E)दिनांक 28.09.2000

जीएसआर.सं.264(E)दिनांक 09.04.2002

जीएसआर.सं.579(E)दिनांक 19.08.2002

जीएसआर.सं.222(E)दिनांक 18.03.2003

जीएसआर.सं.532(E)दिनांक 09.07.2003

जीएसआर.सं.880(E)दिनांक 11.11.2003

जीएसआर.सं.881(E)दिनांक 11.11.2003

जीएसआर.सं.750(E)दिनांक 28.12.2005

जीएसआर.सं.222(E)दिनांक 19.04.2006

जीएसआर.सं.223(E)दिनांक 19.04.2006 और

जीएसआर.सं.760(E)दिनांक 07.12.2007

 

जी. एस. आर. सं. 577(E)/ अगस्त 5, 2008

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