सीईआरएसएआई में अचल (साम्यिक बंधक के अतिरिक्त), चल और अमूर्त आस्तियों से संबंधित प्रतिभूति हित फाइल करना
आरबीआई/2018-19/96 27 दिसंबर, 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) महोदय/महोदया सीईआरएसएआई में अचल (साम्यिक बंधक के अतिरिक्त), चल और अमूर्त आस्तियों से संबंधित प्रतिभूति हित फाइल करना कृपया दिनांक 21 अप्रैल 2011 का परिपत्र बैपविवि.एलईजी.सं.बीसी.86/09.08.011/2010-11, दिनांक 19 मई 2011 का आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.72/03.05.33/2010-11, दिनांक 25 मई 2011 का डीएनबीएस.(पीडी).सीसी.सं.24/SCRC/26.03.001/2010-2011 और 26 मई 2011 का आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.73/07.38.03/2010-11 देखें जिनमें बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना तथा स्वत्व विलेख जमा द्वारा बंधक से संबंधित लेनदेन को सीईआरएसएआई के पास पंजीकृत करने के लिए सूचित किया गया था। 2. इसके उपरांत भारत सरकार ने 22 जनवरी, 2016 को सीईआरएसएआई पोर्टल पर निम्नलिखित प्रकार के प्रतिभूति हित फाइल करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की:
3. सीईआरएसएआई ने उपर्युक्त पैरा 2 (क) से (ग) के संबंध में 22 जनवरी 2016 या उसके बाद सृजित प्रतिभूति हितों के लिए, 25 मई 2016 से प्रभावी होकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए और 1 जुलाई 2016 से प्रभावी होकर उनके साथ पंजीकृत सभी अन्य संस्थाओं के लिए डेटा का पंजीकरण शुरू कर दिया था। साथ ही, उपर्युक्त पैरा 2(घ)के संबंध में सभी बैंकों और सीईआरएसएआई के पास पंजीकृत सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए डेटा का पंजीकरण 8 जून 2017 से आरंभ कर दिया गया है। इसी बीच, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने 22 जनवरी 2016 से पहले सृजित प्रतिभूति हितों को भी पंजीकृत करना शुरू कर दिया है (पूर्व के अभिलेख)। तथापि यह पाया गया है कि वर्तमान और पूर्व दोनों प्रकार के अभिलेखों के लिए सीईआरएसएआई पोर्टल पर पंजीकरण का प्रसार बहुत कम है । 4. अतः, बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे पूर्व के लेनदेन से संबंधित प्रभारों को फाइल करना 31 मार्च 2019 तक पूर्ण करें। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे सभी लेनदेन से संबंधित मौजूदा प्रभार सीईआरएसएआई के पास निरंतर आधार पर फाइल करें। भवदीय (सौरभ सिन्हा) |
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