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एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) के लिए एक्सपोज़र मानक (नार्म्स) सीमा

भारिबैं/2015-16/149
गैबैंविवि.केंका.नीप्र.सं.068/03.10.01/2015-16

06 अगस्त 2015

सभी एकल (स्टैंडअलोन) प्राथमिक व्यापारी

महोदया/ महोदय,

एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) के लिए एक्सपोज़र मानक (नार्म्स) सीमा

कृपया उक्त विषय पर 27 मार्च 2014 के परिपत्र आईडीएमडी.पीसीडी.12/14.03.05/2013-14 का अवलोकन करें।

2. कॉर्पोरेट बॉण्ड में एसपीडी की अधिकतम भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि केवल एएए रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश करने के लिए एकल उधारकर्ता/प्रतिपक्षकार के संबंध में एक्सपोज़र की अधिकतम सीमा नवीनतम लेखापरीक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) का 25 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत कर दी जाए तथा समूह (ग्रूप) उधारकर्ता के संबंध में नवीनतम लेखापरीक्षित एनओएफ के 40 प्रतिशत से बढाकर 65 प्रतिशत कर दी जाए।

3. कॉर्पोरेट बॉण्ड में अन्य निवेशों के संबंध में एकल उधारकर्ता/प्रतिपक्षकार और समूह उधाकर्ता के लिए एक्सपोज़र मानक की मौजूदा अधिकतम सीमा क्रमश: 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तथा उक्त 27 मार्च 2014 के आईडीएमडी परिपत्र में निहित अन्य निदेशों का लागू होना जारी रहेगा।

भवदीय

(सी. डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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