RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
PwC_SIT

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79050193

माल और सेवाओं का निर्यात - वसूली अवधि बढ़ाना

आरबीआइ/2005-06/371
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31

अप्रैल 21, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय

माल और सेवाओं का निर्यात - वसूली अवधि बढ़ाना

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान जनवरी 28, 2002 के एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन 100,000 अमरीकी डॉलर तक के बीजक मूल्यवाले निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए निर्यात की तारीख से निर्धारित अवधि से और आगे अवधि विस्तार प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

2. और अधिक उदारीकरण के एक कार्रवाई के रूप में अब यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से बीजक मूल्य सीमा को वर्तमान 100,000 अमरीकी डॉलर को बढ़ाकर एक मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया जाए। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक अब से वर्तमान शर्तों के अधीन एक मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बीजक मूल्यवाले निर्यात प्राप्तियों की वसूली अवधि को निर्यात की तारीख से निर्धारित अवधि से और आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।

3. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(एम. सेबेस्टियन)

मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?