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माल और सेवाओं का निर्यात – निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (EDPMS)

भारिबैंक/2013-14/507
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.109

28 फरवरी 2014

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

माल और सेवाओं का निर्यात – निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (EDPMS)

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 4 फरवरी 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.101 के साथ पठित 9 सितम्बर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.12 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार माल और सॉफ्टवेर के निर्यात की बेहतर निगरानी के लिए व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (EDPMS) को विकसित किया गया है जिससे प्राधिकृत व्यापारी बैंक एक ही प्लेटफार्म से विभिन्न विवरणियाँ रिपोर्ट कर सकेंगे। यह भी सूचित किया गया था कि इस प्रणाली के प्रारंभ की तारीख, यूजर क्रेडेंशियल्स और इस प्रणाली तक पहुंच हेतु वेबलिंक शीघ्र ही प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किए जाएंगे।

2. अब यह सूचित किया जाता है कि 28 फरवरी 2014 से EDPMS को सक्रिय कर दिया गया है और वह प्राधिकृत व्यापारियों को 1 मार्च 2014 से उपलब्ध होगी। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए वेबलिंक https://edpms.rbi.org.in/edpms का प्रयोग करें। इस प्रणाली का प्रयोग करने हेतु यूज़र क्रेडेंशियल्स प्राधिकृत व्यापारियों के साथ पहले ही शेयर किए गए हैं।

3. अबसे पोत लदान संबंधी समस्त दस्तावेज़ नई प्रणाली में रिपोर्ट किए जाएं और पुराने पोत लदान संबंधी दस्तावेज संबन्धित चक्र के पूरा होने तक पुरानी प्रणाली में रिपोर्ट किए जाते रहेंगे। पुरानी और नई दोनों प्रणालियाँ कुछ समय के लिए समांतर चलेंगी, उसके बाद पुरानी प्रणाली बंद कर दी जाएगी। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों को अलग से सूचित किया जाएगा।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों/घटकों को अवगत कराएं।

5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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