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एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)

भारिबैं/2020-21/12
विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21

10 जुलाई 2020

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी)

महोदया/महोदय,

एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि धारण या स्वीकार नहीं करने वाली जोखिम पूंजी निधि कंपनियों को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए और 45-आईसी के प्रावधानों से छूट दी गई है और साथ में बैंक द्वारा एनबीएफसी के लिए जारी दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता से भी छूट दी गई है।

2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 को वापस लिए जाने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम 2012 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एनसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जोखिम पूंजी निधि कंपनियों" शब्द को "वैकल्पिक निवेश निधि कंपनियों" के साथ प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर मास्टर निर्देश तदनुसार अद्यतन किया जाता है।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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