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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन)विनियमावली,2001

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.37/2001-आरबी

दिनांक : 27 फरवरी , 2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता)
(संशोधन)विनियमावली,2001

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 9 के खंड (ख)और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1. नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता)विनियमावली, 2001 कहा जायेगा ।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 (आगे से इसे उक्त विनियमावली कहा जायेगा )की अनुसूची के पैरा 4 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जायेगा:

"5. विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) में स्थित किसी इकाई के ईईएफसी खाता के विशेष प्रावधान

(1) जब तक कि इस पेराग्राफ में अन्यथा उल्लेख न हो, इस अनुसूची के पैरा 1 से 4 तक प्रावधान न हो तब तक ये. विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) में स्थित किसी इकाई पर लागू रहेंगे" ।

(2) विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) में स्थित कोई इकाई विदेशी मुद्रा में अपनी सभी प्राप्तियां , निम्नलिखित को छोड़कर, 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) अपने ईईएफसी खाते में जमा करेगी । अर्थात्-

i. विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) स्थित किसी इकाई को छोड़कर,भारत के निवासी किसी वक्ति से रुपयों के बदले खरीदी गई विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण ।

(3) आवश्यक परिवर्तनों सहित पैरा 3तथा 4 के प्रावधान ऐसी इकाई के ईईएफसी खाते पर लागू होंगे।

(कि.ज. उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

सरकारी राजपत्र-भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i)-असाधारण में 21 मार्च 2001 की जी.एस.आर.सं. 200(ई) द्वारा प्रकाशित

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