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सीआईएसए (प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक) अर्हित लेखापरीक्षक से प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेश

आरबीआई/2010-11/340
डीपीएसएस.सीओ.ओएसडी.संख्या 1444/06.11.001/2010-11

27 दिसम्बर, 2010

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (ऑपरेटर)

प्रिय महोदय,

सीआईएसए (प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक) अर्हित लेखापरीक्षक से प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेश

कृपया शीर्षांकित विषय पर हमारे दिनांक 7 दिसंबर 2009 के पत्र संदर्भ सं.डीपीएसएस.1206/02.27.005/2009-10 का संदर्भ लें।

2. सभी प्राधिकृत संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी तत्संबंधित प्रणाली लेखापरीक्षा (सिस्टम ऑडिट) रिपोर्ट सीआईएसए अर्हित लेखापरीक्षक से वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करें। प्राधिकृत संस्थाएं जो अप्रैल-मार्च वित्तीय वर्ष का पालन करती हैं, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट दो महीने के भीतर यानी उस वर्ष के दिनांक 01 जून तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्राधिकृत संस्थाएं, जो वार्षिक लेखाबंदी हेतु एक कैलेंडर वर्ष का पालन करती हैं, को सूचित किया जाता है कि वे अगले वर्ष के दिनांक 01 मार्च तक अपनी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3. ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ पठित भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008 की धारा 6(1) के तहत जारी किए गए हैंI

भवदीय

(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक

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