बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश
आरबीआई/2011-12/233 25 अक्तूबर 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश 1. कृपया 3 मई 2011 का हमारा निदेश बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी.सं. 89/13.03.00/2010-11 देखें । 2. जैसा कि 25 अक्तूबर 2011 को घोषित मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि बचत बैंक जमा ब्याज दर को तत्काल प्रभाव से विनियंत्रित किया जाए । तदनुसार, 25 अक्तूबर 2011 से निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे :
3. उपर्युक्त संशोधित दिशानिर्देश केवल निवासी भारतीयों के बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे। 4. अनिवासी (बाह्य) खाता योजना तथा बचत खाता के अंतर्गत साधारण अनिवासी जमा पर ब्याज दर जो वर्तमान में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है, अगली समीक्षा तक विनियमित की जाती रहेगी । 5. इस परिपत्र के साथ 25 अक्तूबर 2011 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 41/ 13.03.00/2011-12 संलग्न है । भवदीय (पी. आर रवि मोहन) बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 41/13.03.00/2011-12 25 अक्तूबर 2011 बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर को विनियंत्रित करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2011 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 89/13.03.00/2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि बैंक दो शर्तों के अधीन केवल निवासी भारतीयों के लिए अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर तत्काल प्रभाव से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । पहली, प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो । दूसरी, 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे । (बि. महापात्र) |
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