भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकॉल्स
आरबीआइ 2007-08/355 3 जून 2008 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 22 अप्रैल 2008 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.38 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 7 अप्रैल 2008 से 58.6670 रुपये दर्शाया गया था। 2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि इसके अलावा 8 मई 2008 से एक और संशोधन किया गया है और तदनुसार, 13 मई 2008 से स्पेशल करेंसी बॉक्स में रुपये का रुपया मूल्य 60.5828 रुपये नियत किया गया है । 3. सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी श्रेणी-I) श्रेणी-I बैंक, इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने सभी व्यक्तियों तथा ग्राहकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए ठं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय |
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