भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोक
आरबीआइ 2007-08/361 11 जून 2008 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/महोदय भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 03 जून 2008 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं. 51 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें जिसमें विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 13 मई 2008 से 60.5828रुपयेदर्शायागयाथा। 2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि इसके अतिरिक्त, 20 मई 2008 से इसमें एक और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 23 मई 2008 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 62.5198 रुपये रुपये नियत किया गया है । 3. सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी श्रेणी-I) बैंक , इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने सभी व्यक्तियों तथा ग्राहकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हठं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |
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