भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
आरबीआइ/2007-08/276
ए पीडीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.35
अप्रैल 04, 2008
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक
महोदया/महोदय,
भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच
अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान जनवरी 25,2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य नवंबर 29, 2007 से 56.6777 रुपये दर्शाया गया था।
2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि मार्च 4, 2008 और मार्च 17, 2008 को और संशोधन हुआ है और तदनुसार विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य क्रमश: मार्च 10, 2008 से 58.3849 और मार्च 24,2008 से 60.5718 रुपये पर निर्धारित किया है।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें।
. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: