शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांशों की घोषणा
आरबीआई /2008-09/497 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.70 /12.05.001/2008-09 15 जून 2009 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांशों की घोषणा कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 सितंबर 2003 का हमारा परिपत्र बीएसडी.आईपी.पीसीबी.16/12.05.03/2003-04 देखें जिसके द्वारा शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा करने के संबंध में मानदंडों की सूचना दी गई थी । मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ग्रेड II से IV के अलावा किसी ग्रेड में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक कतिपय शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना लाभांशों की घोषणा कर सक ते हैं । 2.यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने केमल्स (CAMELS) मॉडल के आधार पर 31 मार्च 2009 के निरीक्षण चक्र से शहरी सहकारी बैंकों की "रेटिंग" की एक संशोधित प्रणाली प्रारंभ कर दी है । रेटिंग की इस प्रणाली की शुरूआत के बाद बैंकों के स्तर निर्धारण की प्रणाली समाप्त हो गई है । 3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित मापदंडों के अनुपालन के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना लाभांशों की घोषणा कर सकते हैं ।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन ।
-
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अंतिम निरीक्षण रिर्पोट में किए गए मूल्यांकन के अनुसार सभी आवश्यक उपबंध करने के बाद निवल एनपीए 10% से कम है ।
-
जिस वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित हो उस वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर में कोई चूक न हुई हो ।
-
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए, निवेशों तथा अन्य आस्तियों के लिए सभी अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं ।
-
लाभांश का भुगतान निवल लाभ तथा सभी सांविधिक प्रावधान तथा संचित हानियों का पूरी तरह समायोजन के बाद किया जाता हो ।
4. उपर्युक्त पैरा 3(ii) को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों का अनुपालन करने वाले शहरी सहकारी बैंक लाभांश की घोषणा के लिए अपेक्षित अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें । भवदीय (ए.के. खौंड) मुख्य महाप्रबंधक |