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राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ (डाटा) साझा करना

भा.रि.बैंक/2017-18/173
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28

03 मई 2018

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक

महोदया/महोदय,

राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ सूचनाएँ (डाटा) साझा करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी I) बैंकों का ध्यान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108-ए तथा 108-बी में निहित प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत दिनांक 14 दिसंबर 2017 के जी.एस.आर 1512(ई) के मार्फत यथा-अधिसूचित अधिसूचना सं.114/2017- कस्टम्स (एन.टी.) द्वारा अधिसूचित किए गए नियमों की ओर आकर्षित किया जाता है। सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से उक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय

(आर. के. मूलचंदानी)
मुख्य महाप्रबंधक

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