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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

आरबीआई /2012-13/209
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 44 /12.01.001/2012-13

17 सितंबर 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) -
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 9 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 86/12.01.001/2011-12 देखें।

2. जैसा कि 17 सितंबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/452 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 22 सितंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.50 प्रतिशत कर दिया जाए ।

3. 17 सितंबर 2012 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 43/12.01.001/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(मुरली राधाकृष्णन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 43/12.01.001/2012-2013

17 सितंबर 2012

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 9 मार्च 2012 की अधिसूचना बैंपविवि.सं.आरईटी बीसी. 85/ 12.01.001/2011-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 22 सितंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.50 प्रतिशत होगा।

(बि. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक

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