विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान
आरबीआई/2013-14/652 23 जून 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय विशेष जांच दल का गठन – सूचना का आदान-प्रदान माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय जस्टिस एम. बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि :
2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि एसआईटी द्वारा जब भी कभी किसी जानकारी/दस्तावेज की मांग की जाती है, तो वे उक्त जानकारी/दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराएं। भवदीय, (लिली वडेरा) |
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