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स्पष्टीकरण – निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

भारिबैंक/2011-12/430
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 90

06 मार्च 2012

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

स्पष्टीकरण – निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों का ध्यान निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (योजना) के बाबत जारी समय-समय पर यथा संशोधित 4 फरवरी 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 64, 20 दिसंबर 2006 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 24, 26 सितंबर 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 9, 8 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 51 और 10 अक्तूबर 2011 के परिपत्र सं.32 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि:

  1. यह योजना अवयस्कों सहित सभी निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है । यदि विप्रेषक अवयस्क हो तो एलआरएस घोषणा फार्म अवयस्क के असली (Natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए । तदनुसार संशोधित एलआरएस आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म संलग्न है;

  2. इस योजना के तहत किए गए विप्रेषण एक परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए विप्रेषणों में समेकित होंगे, बशर्ते परिवार के सदस्य इस योजना की शर्तों को पूरा करते हों; और

  3. इस योजना के तहत किए गए विप्रेषण से कलाकृतियों (कलात्मक वस्तुओं) की खरीद की जा सकती है, बशर्ते इन कार्यों के लिए अन्य लागू कानून, जैसे भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के उपबंध, इसकी अनुमति देते हों ।

3. उल्लिखित परिपत्रों की शेष सभी शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीया,

(मीना हेमचंद्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


संलग्नक

[06 मार्च 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज)
 परिपत्र सं. 90 का संलग्नक]

निवासी व्यक्तियों के लिए 200,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत विप्रेषण
योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक का ब्योरा

ए. नाम---------------
बी. पता--------------
सी. खाता सं.-----------
डी. पैन सं.--------------

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा सबंधी ब्योरा

1. राशि (मुद्रा के नाम का उल्लेख करें)--------------
2.प्रयोजन------------------

III. निधियों के स्त्रोत:--------------------

IV. लिखत का स्वरूप

ड्राफ्ट
सीधे विप्रेषण

V. वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च ) 20-- - 20-- के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए विप्रेषणों का ब्योरा

दिनांक:
राशि:

VI. लाभार्थी (प्राप्तकर्ता) के ब्योरे :

1.नाम----
2.पता------
3.देश------------
4.*बैंक का नाम और पता -------------
5.*खाता सं.----------

(*इसे केवल तब भरा जाए जब विप्रेषण लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाना है)

आपको एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है कि आप मेरे खाते को नामे कर और ऊपर दिए गए ब्योरे के अनुसार (जो लागू न हो उसे काट (×) दें) विदेशी मुद्रा का विप्रेषण करें / ड्राफ्ट जारी करें ।

घोषणा

मैं, ---------------------------- (नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र की मद सं. V के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में अनिवासी निकट रिश्तेदार (रों) को रुपए में दिए गए ऋण या उपहार जो उनके एनआरओ खाते में जमा किए गए थे, सहित सभी स्त्रोतों से क्रय की गयी या विप्रेषित विदेशी मुद्रा 200,000 (दो लाख अमरीकी डॉलर मात्र) अमरीकी डॉलर की विनिर्दिष्ट सीमा में हैं, जो रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा है और यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उल्लिखित विप्रेषण के लिए उपयोग की गयी निधियाँ (रकम) मेरी हैं और उन्हें प्रतिबंधित प्रयोजन के लिए उपयोग में नही लाया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

आवेदक के असली (Natural) संरक्षक के हस्ताक्षर@

(नाम)

@ जब आवेदक अवयस्क हो तो आवेदन पत्र पर अवयस्क के असली (Natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएं ।

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनी (एंटिटी) द्वारा/को नहीं भेजा जा रहा है और विप्रेषण इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

स्टैम्प और सील

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